अब 33 साल की हुई नौकरी तो 60 से पहले रिटायर हो जायेगे कर्मचारी
नई दिल्ली। सरकार जल्द केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के नियमों में बदलाव करने जा रही है। अब 33 साल की नौकरी होने पर कर्मचारी 60 साल से पहले रिटायर हो जाएंगे। नया
नियम अगले वित्त वर्ष से लागू होने की संभावना है।
माना जा रहा है कि नियम बदलने के बाद कई कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे और नई नियुक्तियों का रास्ता खुलेगा। प्रमोशन के अवसर भी बढ़ेंगे। कई पदों पर केंद्र सरकार लेटरल एंट्री के जरिये नौकरियां दे सकेगी। केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने इसकी मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा हैं।
इसके मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारी दो तरह से
सेवानिवृत्त हो सकेंगे। या तो 60 वर्ष को आयु या फिर
33 साल की सेवा के बाद दोनों में से जो भी पहले हो।
कार्मिक मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागाध्यक्षो
को एक प्रोफार्म भेजा है, जिसमें सभी कर्मचारियों की आवश्यक जानकारी 30 सितंबर से पहले भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें व्यक्ति का नाम, काडर,केंद्रीय अथार्टी का नाम, सर्विस कब शुरू हुई, अंतिम काडर रिव्यू कब हुआ, कहां-कहाँ पोस्टिंग थी, क्या जिम्मेदारी दी गई जैसी जानकारियां मांगी गई है।
सेवानिवृत्त के नियमों में बदलाव करने जा रही केंद्र सरकार
दो तरह से सेवानिवृत्ति
इसके मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारी दो तरह से
सेवानिवृत्त हो सकेंगे। या तो 60 वर्ष को आयु या फिर
33 साल की सेवा के बाद दोनों में से जो भी पहले हो।
विभागों से मांगी जानकारी
कार्मिक मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागाध्यक्षो
को एक प्रोफार्म भेजा है, जिसमें सभी कर्मचारियों की आवश्यक जानकारी 30 सितंबर से पहले भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें व्यक्ति का नाम, काडर,केंद्रीय अथार्टी का नाम, सर्विस कब शुरू हुई, अंतिम काडर रिव्यू कब हुआ, कहां-कहाँ पोस्टिंग थी, क्या जिम्मेदारी दी गई जैसी जानकारियां मांगी गई है।