बेसिक शिक्षा परिषद से अंतर्जनपदीय स्थानंतरण के लिए हाईकोर्ट ने विभाग से मांगा जवाब
प्रयागराज: इलाहानाद हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्राइमरी स्कूल अध्यापकों के अंतरजनपदीय तबादले की मांग में दाखिल याचिका पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से 10 दिन सें जानकारी मांगी है। मामले में अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने लोकेश पत्ति त्रिपाठी व विभिन्न जिलों के 82 अन्य: अध्यापकों की याचिका पर दिया है। याची की तरफ से अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी ने बहस की। याचिका सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, सोनभद्र के प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों ने दायर की है। इनका कहना है. कि. बेसिक शिक्षा ( अध्यापक सेवा) नियमावली 1988 के नियम 2] के तहत याचियों को अंतरजनंपदीय तबादला पाने का अधिकार है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आने के बाद बेहतर स्थिति हो गई है। राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा निदेशक लखनऊ व सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को शिकायत निवारण समिति गठित करने का आदेश दिया है। गठित समिति की बैठक भी हुई लेकिन कोई निर्णय नहीं हो सका। इसलिए तबादले पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए।